कोविड मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता गतिविधियों को दिया जाएगा विस्तार

 हिसार, 16 अप्रैल।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कोविड मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जागरूकता पैदा करने के लिए चलाई जा रही अपनी गतिविधियों को विस्तार देने और लोगों को जरूरत के हिसाब से मदद व राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन माध्यम से सभी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने उन जरूरतमंद व्यक्तियों से संपर्क करने पर जोर दिया, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेज के हकदार है। उन्होंने मास्क के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व हाथों की सफाई और टीकाकरण की जरूरत पर बल दिया। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने जनता की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भी कहा।


उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सभी गतिविधियों में नोडल अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए ताकि महामारी के दौरान आम लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सभी सचिव को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महीने में कम से कम एक बैठक करने का भी निर्देश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को हरियाणा के निजी और सरकारी स्कूलों में पहले से स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया। स्कूल और कॉलेज में स्थापित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता क्लबों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लगातार कार्यक्रमों के संचालन पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान न्यायमूर्ति राजन गुप्ता द्वारा निर्देश दिया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के विभिन्न मामलों व कार्यक्रमों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर उठाएं ताकि हालसा, नालसा और सरकार की अन्य योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके।