समैम योजना के तहत जिले में 2957 कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

 मशीन खरीद उपरांत 27 फरवरी तक बिल कराने होंगे अपलोड

हिसार, 24 फरवरी। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए समैम योजना के तहत स्ट्रॉ बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर/स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित पॉवर वीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर बाईन्डर, पैडी ट्रांसप्लांटर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर स्वचालित, रीपर बाइंडर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर/मेज प्लान्टर, डीएस आर, न्यूमेटिक प्लान्टर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर पर अनुदान हेतु 31 जनवरी 2021 तक व 18 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन www.agriharyanacrm.com पर किए गए थे। हरियाणा सरकार द्वारा स्कीम की शर्तों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों के आवेदन स्वीकार कर लिए हैं। अब सभी पात्र किसानों को 27 फरवरी 2021 तक  मशीनों की खरीद के बिलों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।


उन्होंने बताया कि पोर्टल पर अपलोड आवेदनों के अनुसार जिले में 2957 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है। सभी आवेदकों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। बशर्तें हैं कि किसान ने पिछले 4 वर्षों में उसी मशीन पर अनुदान न लिया हो, जिस यंत्र पर वह अब अनुदान लेना चाहता है। भौतिक सत्यापन के दौरान राज्य में रजिस्टर वैध ट्रैक्टर की आरसी, किसान या किसान के परिवार के नाम कृषि भूमि व पटवारी से तैयार रिपोर्ट, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण, परिवार पहचान पत्र आईडी की दोहरी प्रति इत्यादि की मौके पर जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज सही नहीं मिलते है तो किसान का अनुदान केस रद्द माना जाएगा। किसान अपने मूल दस्तावेज भी साथ लेकर आए। किसान द्वारा कृषि यन्त्रों पर पक्के पैंट से अपना नाम व पता साफ  शब्दों में लिखवाया गया होना चाहिए। किसान यह भी सुनिश्चित कर लें कि कृषि यंत्र का सीरियल नंबर मशीन की प्लेट पर व मशीन की मैन बॉडी पर खुदाई की गई है। भौतिक सत्यापन के लिए किसान को मोबाइल पर एसएमएस करके सूचित किया जाएगा।