कोरोना केस मिलने पर उपायुक्त ने जिला में बनाए 5 नए कंटेनमेंट जोन, डोर-टू-डोर सर्वे करेंगी टीमें

कंटेनमेंट जोन के साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया


 


हिसार, 15 जून।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में कोरोना केस मिलने के बाद पांच नए स्थानों पर 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन में शामिल किया गया है।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि गांव नंगथला, दौलतपुर, हिसार स्थित न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन, हिसार की सैनिक विहार कालोनी व बरवाला स्थित विराट नगर में नए कोरोना केस पाए गए हैं। गांव नंगथला में अविनाश पुत्र भगवान दास के मकान, संदीप पुत्र दुलाराम के मकान, गोपाल पुत्र दिवान सिंह मकान तथा मुकेश किरयाणा स्टोर के बीच के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गांव नंगथला का शेष एरिया बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिसार के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि गांव दुर्जनपुर के प्रधानाचार्य अशोक कुमार गर्ग को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

गांव दौलतपुर में पीएचसी के पास स्थित धर्मबीर बुडानिया के मकान, होशियारा लांबा पुत्र मेहर सिंह लांबा के मकान, कुलदीप पुत्र राजेंद्र के मकान तथा सेवानिवृत्त डाककर्मी हवासिंह पुत्र सोहनलाल के मकान तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में जबकि गांव दौलतपुर के शेष बचे हिस्से को बफर जोन बनाया गया है।  कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए बरवाला के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि बिठमड़ा के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

हिसार स्थित न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन क्षेत्र में प्रथम कोना मकान नंबर 190 एफ (रमेश कुमार), मरीज के मकान और खाली मकान नंबर 188 एफ को कंटेनमेंट जोन जबकि न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिसार के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि प्रधानाचार्य शियानंद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

उपायुक्त ने बताया कि हिसार के वार्ड नंबर 11 स्थित सैनिक विहार कालोनी में विजय के मकान नंबर 76, सुदेश के मकान नंबर 79 और गली के दाएं व बाएं, दोनों तरफ के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि सैनिक विहार कालोनी के शेष बचे हिस्से को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिसार के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि प्रधानाचार्य सुभाष अत्री को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

इसी प्रकार बरवाला के वार्ड 14 में जीत पैलेस के पीछे विराट नगर में रघुबीर पुत्र चांदीराम के मकान, धूपसिंह पुत्र पांचीलाल के मकान, रमेश पुत्र बलवान के मकान तथा डबल मिल धूप मलाई एंड बिनोला के बीच के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि विराट नगर के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए बरवाला के एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है जबकि उपमंडल अभियंता होशियार सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे आशा वर्कर्स व एएनएम की गांव दौलतमपुर में दो तथा अन्य चारों कंटेनमेंट जोन में एक-एक टीम गठित करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में इन टीमों के कार्य की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की एक-एक टीम भी लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार हिसार शहर के कंटेनमेंट जोन में नगर निगम द्वारा जबकि अन्य सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में सिविल सर्जन द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्र तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं। 

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उपमंडलों के एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।