शस्त्र लाइसेंस का डाटा 29 जून तक ऑनलाइन करवाना अनिवार्य : जिलाधीश

हिसार, 29 मई।
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों के लिए अपने लाइसेंस का डाटा 29 जून से पूर्व ऑनलाइन करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि के भीतर डाटा ऑनलाइन न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल डाटाबेस ऑफ आम्र्स लाइसेंस (एनडीएएल) का पोर्टल खोलने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसके अंतर्गत ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने लाइसेंस का विवरण ऑनलाइन करवाने का अवसर दिया गया है जो किसी कारणवश अब तक विवरण ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब विवरण ऑनलाइन करने के लिए 29 जून अंतिम तिथि निधारित की है। इसके पश्चात पोर्टल पुन: बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व में जो शस्त्र लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस का विवरण ऑनलाइन नहीं कर पाए थे वे अब 29 जून से पूर्व एनडीएएल के पोर्टल पर अपने लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन जरूर कर दें। ऐसा न करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जा सकते हैं।