ऑरेंज से रेड जोन में जाने की स्थिति में सभी छूट व अनुमति रद्द कर दी जाएंगी

हिसार, 4 मई।
कोविड-19 महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में औद्योगिक इकाइयों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाएगी।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में बताया गया है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 04 मई से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इस दौरान किसी भी कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्यमों इत्यादि को संबंधित कर्मचारियों के अपेक्षित पास के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने हेतु सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। माल व कारगो सहित सभी खाली ट्रकों के अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के एक भाग के रूप में, आवेदक 01 मई को जारी किए गए एमएचए के आदेशों के अनुसार एसओपी के अनुपालन का एक शपथ पत्र देगा और उसे आवेदन के अनुसार अपनी सहायक इकाइयों का विवरण प्रदान करना होगा तथा उक्त पोर्टल पर आवेदन जमा होते ही तत्काल और स्व-जनित अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पास शुरू में साप्ताहिक आधार पर दिए जाएंगे अर्थात 4 से 10 मई और 11 से 17 मई तक होंगे। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना मामले बढऩे की स्थिति में जिला ऑरेंज से रेड जोन की श्रेणी में आ जाता है तो निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले से दी गई अतिरिक्त छूट स्वचालित रूप से वापस ले ली जाएगी।
उपायुक्त ने पास जारी करने के संबंध में बताया कि आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए त्रिकोणीय चिह्नित पास केवल कंटेनमेंट जोन में कर्मचारियों को जारी किया जाएगा (जैसा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर वर्गीकरण के अनुसार)। कटेनमेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को आयताकार पास जारी किए जाएंगे। इन-सीटू लेबर के लिए यानी फैक्ट्री यूनिट / साइट के भीतर रहने वाली लेबर के लिए कोई पास नहीं होगा। उद्योग, औद्योगिक प्रतिष्ठान /वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो संचालन फिर से शुरू करते हैं, उन्हें लॉकडाउन उपायों और कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि इन लॉकडाउन उपायों और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक अभियोग चलाया जाएगा। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।