10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर रोक
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग व गर्भवती महिलाओं के निकलने पर भी रोक।
शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रहेगी रोक
मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं।
हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती जारी रहेगी।
स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगे।
सभी होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत होगी।
रेड ग्रीन और ऑरेंज ऑन का फैसला राज्य करेंगे।
सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे।
धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत भी नहीं होगी।
सिनेमा हॉल माल, स्विमिंग पूल ,जिम पार्क भी बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कंपलेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोले जाएंगे।