फसल अवशेष प्रबंधन के तहत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों को मिलेंगे 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र

हिसार, 24 सितंबर।
      कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत जिन किसानों ने 21 अगस्त तक विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर ऑनलाइन आवेदन किया था, ऐसे सभी किसानों को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है।
       उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसान इन मशीनों की सहायता से पराली को खेत में मिलाकर या बेल बनाकर समुचित प्रबंधन करें ताकि जिले में कोई भी पराली जलाने की घटना ना हो। ऐसे किसान जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में किसी भी स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया हो तथा ट्रैक्टर चलित आरसी केवल हरियाणा की होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। किसान द्वारा 30 सितंबर तक अपनी मशीन एवं कृषि यंत्र खरीदकर मशीन का बिल, शपथ पत्र तथा मशीन पर अपना नाम लिखवाकर फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसान पोर्टल पर अपलोड विभाग द्वारा सूचीबद्घ निर्माताओं एवं रेट लिस्ट में से आपकी पसंद के निर्माता से मशीन खरीदने के लिए स्वतंत्र है।
उन्होंने बताया कि किसानों को परमिट लेने के लिए कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान किसान के पास सभी दस्तावेज जैसे पटवारी रिपोर्ट, आरसी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति, ऑनलाइन स्लिप बिल ई-वे एवं मशीन के साथ फोटो के साथ जमा करवाने होंगें। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर किसान का आवेदन रद्द माना जाएगा और भौतिक सत्यापन का शेड्यूल बाद में एसएमएस के द्वारा भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में कस्टम हायरिंग सैंटरों के लक्ष्यों को बढ़ाकर 51 कर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा।