अब एचएयू में साढ़े चार बजे तक खुलेंगेकार्यालय

गु्रप ए व बी कर्मचारियों का आना अनिवार्य, गु्रप सी व डी के लिए बनेंगी दो शिफ्ट
हिसार: 22 सितम्बर
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कार्यालय 22 सितम्बर से सांय साढ़े चार बजे तक खुले रहेंगे। यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बी.आर. कंबोज ने बताया कि 22 सितम्बर से विश्वविद्यालय के कार्यालय खुलने का समय सुबह 9 बजे से सांय 4:30 बजे तक रहेगा और यह समय प्रशासन के आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त निर्णय पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना केस व विश्वविद्यालय में मिले संक्रमित कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 संबंधी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना करते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए केवल एक नंबर गेट ही खुला रहेगा। साथ ही केवल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए गेट नंबर चार भी खुलेगा जो प्रवेश के लिए प्रात: 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खुला रहेगा। दोपहर 12 : 30 बजे से दोपहर 1 :15 तक आने व जाने के लिए केवल कर्मचारियों के लिए खुला रहेगा। इसी प्रकार सांयकाल के समय चार नंबर गेट के खुलने का समय 4:30 से 4:45 बजे तक केवल बाहर जाने के लिए ही खुलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन किया जाएगा और एम.एच.ए. के दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
दो शिफ्टों में आएंगे कर्मचारी
कुलसचिव ने बताया कि सभी गु्रप ‘ए’ व ‘बी’ के कर्मचारियों को कार्यालय मेें विश्वविद्यालय के समय सुबह 9 बजे से सांयकाल 4:30 बजे तक आना होगा। लेकिन गु्रप ‘सी’ व ‘डी’ के कर्मचारियों को दो शिफ्टों में कार्यालय में आना होगा, जिसके लिए पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से सांयकाल 4:30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का कैंपस हॉस्पिटल के लिए पहली शिफ्ट प्रात : 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी जबकि दूसरी शिफ्ट सांयकाल 4 बजे से सांयकाल 5 बजे तक होगी। विश्वविद्यालय के फार्म क्षेत्र की गतिविधियों के लिए समय प्रात : 9 बजे से सांयकाल 4:30 बजे तक होगा और इस दौरान आधे घंटे का लंच भी होगा।
6 फीट की दूरी अनिवार्य
कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी कि उनके बीच की दूरी 6 फीट अनिवार्य हो। साथ ही किसी भी कर्मचारी को केवल अति आवश्यक होने के अलावा दूसरे कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी कार्यालय में कोरोना केस मिलता है तो उसकी सूचना तुरंत नियंत्रण अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। अगर कोई संदिग्ध केस मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी।