महाशिवरात्रि पर निर्धारित नियमों के साथ सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक खोले जो सकेंगे मंदिर

प्रसाद, लंगर व पवित्र जल वितरण जैसे कार्यों पर रहेगी रोक


यूनिक हरियाणा हिसार, 18 जुलाई।

हरियाणा सरकार ने रविवार 19 जुलाई को महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर खोलने व पूजा अर्चना करने के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए हैं। इनके तहत निर्धारित नियमों की अनुपालना के साथ महाशिवरात्रि के दिन सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खोले जा सकेंगे।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि महाशिवरात्रि के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर अन्य जिलों में सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खोलने की अनुमति प्रदान की है। 

उन्होंने बताया कि मंदिर खोलने के दौरान जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर मंदिर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा मुंह पर मास्क लगाने जैसे नियमों की पालना करनी अनिवार्य होगी। इस दौरान मंदिर में आरती या प्रार्थना आदि के लिए श्रद्धालुओं की सभा या किसी प्रकार की भीड़ करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की ही अनुमति रहेगी।

उन्होंने बताया कि मंदिर में किसी प्रकार के प्रसाद, लंगर या पवित्र जल के वितरण पर भी रोक लगाई गई है। मंदिर प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर मंदिर परिसर की सफाई करवाना व स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है। इसके अलावा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों की समुचित अनुपालना करवाना भी आवश्यक है। 

उपायुक्त ने बताया कि मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टोकन व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जा सकता है कि मंदिर में पूजा के लिए एक समय में अधिकतम 5 श्रद्धालु रह सकंे। 

उपायुक्त ने हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश सरकार के इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए मंदिर व धार्मिक स्थानों पर उचित संख्या में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती करवाने को कहा है। इसके अलावा सभी एसडीएम को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र में मंदिर परिसरों व धार्मिक स्थलों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आग्नेय सेवाओं, मेडिकल-पैरा मेडिकल स्टाफ तथा एंबुलेंस जैसे एमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखें।