हाउसिंग बोर्ड कालोनी में दो नए कंटेनमेंट जोन बनाए व पहले बने कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया : उपायुक्त

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने व जनसमस्याओं के समाधान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किए


यूनिक हरियाणा हिसार, 2 जुलाई

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि नए कोरोना केस मिलने के बाद सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी में दो नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जबकि पूर्व में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण फैलने की आशंका को खत्म किया जा सके।

उपायुक्त ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में अशोक कुमार के मकान नंबर 483 से विनोद कुमार के मकान नंबर 497 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में प्रोफेसर डॉ. विजय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट जबकि एक्सईएन पवन कुमार को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है जो क्षेत्रवासियों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, जनसमस्याओं के समाधान व अधिकारियों तथा सेवाप्रदाताओं के बीच आपसी समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे।

इसके अलावा एक अन्य कंटेनमेंट जोन धर्मेंद्र के मकान नंबर 366 से बीडी शर्मा के मकान नंबर 602 व हवासिंह के मकान नंबर 383 के बीच के क्षेत्र को शामिल करते हुए बनाया गया है। इस क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पवन कुमार पूनिया को ड्यूटी मजिस्टे्रट जबकि एक्सईएन पवन कुमार को इंसीडेंट कमांडर लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि 29 जून को हाउसिंग बोर्ड में ईश्वर सिंह की दुकान से मकान नंबर 126 के बीच बनाए गए कंटेनमेंट जोन के दायरे को सिविल सर्जन की सिफारिश पर नवीन पुत्र गोवर्धन गोयल के मकान नंबर 121 तक बढ़ा दिया गया है। इन तीन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हाउसिंग बोर्ड के शेष बचे क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में आशा वर्कर्स व एएनएमएस की कम से कम एक टीम नियुक्त करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन टीमों के कार्यों की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की भी एक.एक टीम गठित की जाए। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ  सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाए। 

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में वाहनों सहित सभी प्रकार की आवाजाही की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। हिसार के पुलिस अधीक्षक  द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। आवश्यक गतिविधियों व वाहनों की आवाजाही के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम की अनुमति से जारी पास अनिवार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आवश्यक स्थानों की समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्रों तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सबंधित एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।