फीस वृद्धि को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे निजी स्कूल

भिवानी: कोरोना संक्रमण में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं, लेकिन निजी स्कूल फीस बढ़ोतरी करने को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर निजी स्कूल अभिभावकों से दाखिला फीस और नए सत्र में फीस बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। मामले में सुनवाई 4 जून को होनी है। इसी केस में प्रदेश में गरीब बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन हाईकोर्ट में अभिभावकों का पक्षकार (इंटरवीनर) बना है। सोमवार को स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के माध्यम से अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल ने हाईकोर्ट में पक्षकार बनने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 4 जून को सुनवाई के लिए संगठन को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के सेक्शन चेप्टर छह के सेक्शन 17(5) में प्रत्येक निजी स्कूल को हर साल ऑडिट बैलेंस सीट निदेशालय के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए हुए हैं। संगठन ने शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में एक शिकायत दी थी। जिस पर शिक्षा निदेशालय ने 18 दिसंबर 2019 को प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने स्कूल की ऑडिट बैलेंस सीट 31 दिसंबर तक जमा कराने के आदेश दिए थे।