उपायुक्त ने डीसी काॅलोनी के आसपास के बफर जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी

हिसार, 14 मई।
उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने सिविल सर्जन की सिफारिश पर कंटेनमेंट जोन घोषित डीसी कालोनी के आसपास के बफर जोन एरिया में शहर के अन्य क्षेत्रों की तरह दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन साथ ही कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की समुचित अनुपालना करने की हिदायतें भी दी हैं।
उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना के मामले मिलने के बाद डीसी कालोनी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा इसके साथ लगते क्षेत्रों जैसे निरंकारी भवन फाटक से डाबड़ा चैक पुल तक, यहां से जिंदल चैक तक, जिंदल चैक से सूर्य नगर रेलवे फाटक तक, यहां से अर्बन एस्टेट से होते हुए निरंकारी भवन रेलवे फाटक तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया था और इन क्षेत्रों में की जाने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।
अब सिविल सर्जन की सिफारिश पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बफर जोन में शामिल क्षेत्रों में शहर के अन्य क्षेत्रों की भांति व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बफर जोन में शामिल सभी दुकानदारों द्वारा ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाने, मुंह पर मास्क लगवाने, हाथों को सेनिटाइज करवाने, ज्यादा भीड़ न करने तथा मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाॅल करने व ग्राहकों के मोबाइल में भी इंस्टाल करवाने जैसे केंद्रीय गृृह मंत्रालय के सभी आदेशों व स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की अनुपालना करनी होगी।