यूनिक हरियाणा जींद : जिला प्रशासन ने लॉक डाउन के दौरान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद, बीज व कीटनाशक दुकानें सप्ताह में 3 दिन 3 घंटे के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं।
जिला उपायुक्त कम जिला मैजिस्ट्रेट डा. आदित्य दहिया ने आदेश क्रमांक 528-38/एमए दिनांक 30 मार्च 2020 जारी कर लॉक डाउन के दौरान 14 अप्रैल तक आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जिले में सभी सरकारी, सहकारी, निजी, खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलकर इन उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान की। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश पत्र की एक प्रति जिले के पुलिस महानिरीक्षक कम प्रवर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, जींद, सफ़ीदों, नरवाना व उचाना के एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी, कृषि एवं कल्याण विभाग के उप निदेशक, जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी, निजी सहायक समीप उपायुक्त व नगराधीश को भेजी गयी।
सप्ताह में 3 दिन 3 घंटे के लिए खुलेंगी खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानें