बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 2 जून को

 बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 2 जून को

मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी कमेटी
हिसार, 31 मई।
 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए  बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 2 जून को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य अभियंता/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म के अध्यक्ष के रूप में रजनीश गर्ग करेंगे, जिसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज संबंधित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126,127 तथा धारा 135 से 140, 142, 143, 146, 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल  5शठ्ठड्डद्यष्द्दह्म्द्घद्धद्बह्यड्डह्म्ञ्चस्रद्धड्ढ1ठ्ठ.शह्म्द्द.द्बठ्ठ  के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।