🔺ये सुविधाएं 3 मई तक बंद
▪️सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
▪️यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
▪️पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
▪️मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
▪️मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
▪️सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
▪️जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
▪️ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
▪️सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
▪️सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
▪️आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।
🔺ये सुविधाएं मिलती रहेंगी
▪️बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।
▪️मनरेगा के तहत मजदूरों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की इजाजत रहेगी।
▪️पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी।
▪️डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी।
▪️आईटी सेवाएं भी चलती रहेंगी।
🔺ये दुकानें खुली रह सकेंगी, लेकिन खुलने-बंद होेने का समय तय होगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी
▪️जरूरी सामान महुैया कराने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां।
▪️जरूरी सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें।
▪️फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
▪️डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।