गृह मंत्रालय सचिव ने दिए आदेश ई-कॉमर्स वेबसाइटों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री पर रोक

यूनिक हरियाणा 19 अप्रैल 


केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल यानि कल सोमवार से ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों को लॉकडाउन के दूसरे चरण में दी गई राहत को आंशिक रूप से वापिस से ले लिया है। शनिवार को महामारी से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीमंडलीय समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसमें कहा गया कि कि घरेलू, छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स को केवल (Essential Goods supply) की इजाजत दी जाए। इसी को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों को सोमवार से मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामान की बुकिंग और डिलीवरी पर दी जाने वाली छूट की घोषणा को वापस लेते हुए रोक लगा दी है।
गृह मंत्रालय ने जारी किया संशोधित आदेश
मंत्रीमंडलीय समूह की अनुशंसा को मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित कर फिर से जारी किया है। इसमें सभी (E-Commerce Companies Permission Prohibited) ई कॉमर्स कंपनी को केवल जीवन के लिए जरूरी समान ही बेचने की इजाजत दी गई है। पूर्व के आदेश में 20 अप्रैल से अमेजन, फ्लिकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियो के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी (Items Delivery) करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए प्रदेश और जिले के अथॉरिटी और प्रशासन से मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया था, लेकिन अब इस पर रोक लगाते हुए किसी भी तरह की बुकिंग और डिलीवरी को रोक दिया गया है। यह केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने खुद पूर्व के अपने दिशा निर्देश को संशोधित कर रविवार को दोबारा से इन्हें जारी किया है।
ई कॉमर्स साइट कंपनियों ने शुरू कर दिया था ऑफर प्लान
वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के पहले आदेशों को देखते हुए (E-Commerce Companies) ई-कॉमर्स कंपनियों ने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पाने व प्रभावित करने के लिए मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कई ऑफर शुरू करने की घोषणा कर दी है।