हिसार, 22 अप्रैल।
कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच पुस्तकों व पंखों की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित चार नई श्रेणियों के कामों को करने की छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुछ नए कार्यों को लॉकडाउन से छूट देने की घोषणा की गई है। कृषि व बागवानी गतिविधियों के अंतर्गत बीज व बागवानी उत्पादों के कार्यों में लगे पैक हाउस, इंस्पेक्शन व ट्रीटमेंट सुविधाओं से जुड़ी आयात-निर्यात गतिविधियों, बागवानी व कृषि से संबंधित शोध कार्य में लगे संस्थानों, पौधारोपण व मधुमक्खी पालन से संबंधित वस्तुओं के इंटरस्टेट व इंट्रास्टेट मूवमेंट को लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठïानों की श्रेणी में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानों व पंखों की दुकानों को खोलने की अनमुति दी गई है। व्यक्तिगत आवागमन की श्रेणी में भारतीय बंदरगाहों पर निर्धारित एसओपी के साथ साइन-ऑन व साइन-ऑफ जैसी गतिविधियों तथा वन विभाग को पौधारोपण व वन संवर्धन जैसी गतिविधियों के लिए लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है।
बुक डिपो व पंखों की दुकानों सहित चार श्रेणियों के कामों को करने की मिली अनुमति