यूनिक हरियाणा हिसार, 28 मार्च।
कोरोना रोग के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान आमजन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाने के इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं व फर्म निर्धारित क्षेत्र में भ्रमण की छूट प्राप्त करने के लिए सरल अंत्योदय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। भ्रमण छूट के पास निशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आमजन तक आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक किरयाणा दुकानदारों, खाद्य सामग्री सप्लायर्स, दवा विक्रेताओं, दूध सप्लायर्स व अन्य संबंधित को प्रशासन द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए छूट प्रदान करते हुए उन्हें पास प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन को भी आपातकाल में भ्रमण की छूट का पास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिकली अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर कोविड-19 मूवमेंट पास के लिंक पर जाकर प्रफोर्मा भर सकते हैं। भ्रमण की छूट का पास उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा। योग्य आवेदकों को मोबाइल व ई-मेल के माध्यम से अनुमति प्रदान की जाएगी।
लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं देने के लिए भ्रमण पास के लिए सरल पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन