हिसार, 3 सितंबर।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए रेड एवं आरेंज जोन के गावों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए कोई इच्छुक पंचायत, एफपीओ, सहकारी समितियां या किसान पंजीकृत सोसायटी 7 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में रेड जोन में 7 गांव तथा आरेंज जोन में 16 गाव घोषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिदायतों के अनुसार इन सभी गावों में कम से कम एक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। गांव काजल, बनभौरी, संदलाना, देपल, कुतुबपुर, सालाडेरी, मोठ करनैल साहिब व सुरेवाला में इच्छुक पंचायत, एफपीओज, सहकारी समितियां, किसान पंजीकृत सोसाइटी 7 सितंबर तक ऑफलाइन आवेदन पत्र दे सकते हैं ताकि जिले में पराली जलाने की कोई घटना न हो। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, तीसरी मंजिल, लघु सचिवालय, हिसार में जमा करवा सकते हैं।
कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 7 तक दे सकते हैं ऑफलाइन आवेदन