आय का स्त्रोत छिपाकर पैंशन लेना नहीं होगा संभव, पारदर्शी हुई योजना : उपायुक्त
समाज के जरूरतमंद व वास्तविक लाभपात्रों तक पहुंच सकेगा योजना का लाभ

हिसार, 2 अगस्त।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि राज्य के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रही पैंशन प्राप्त करनेे में अब फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार द्वारा फैमिली आईडी बनाने का कार्य अंतिम चरण में है और पैंशन लेने वाले का विवरण फैमिली आईडी से जोडऩे के बाद आय का स्रोत छिपाकर पेंशन लेना संभव नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी आसान हो जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि गलत तथ्यों के आधार पर या आय छिपाकर पैंशन प्राप्त करने वालों को योजना से बाहर करने के लिए फैमिली आईडी योजना को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समाज के गरीब व जरूरतमंद तथा वास्तविक लाभपात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। सरकार व सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा पैंशन योजना को फैमिली आईडी से जोडऩे का काम तेजी से किया जा रहा है। फैमिली आईडी के तहत परिवार के सभी सदस्यों की आईडी यानि पहचान पत्र बनाए गए हैं जिसमें सबके आधार नंबर भी दर्ज किए गए हैं।

फोटो : डॉ. प्रियंका सोनी, उपायुक्त, हिसार

उपायुक्त ने बताया कि फैमिली आईडी का डेटाबेस तैयार होने के बाद पैंशन योजना में काफी सुधार होगा क्योंकि बहुत से लोग सरकार के नियमों का उल्लंघन करके तथ्य छिपाकर पैंशन ले रहे हैं या फिर वार्षिक आय के अनुसार पात्र न होते हुए भी पैंशन लाभ प्राप्त कर रहे है। फैमिली आईडी में दर्ज आधार कार्ड से पता लग सकेगा कि परिवार के मुख्य सदस्य किसी सरकारी नौकरी में रहते हुए वेतन या सेवानिवृति उपरांत पेंशन तो नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा है और उनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक पाई जाती है तो वह मुखिया खुद या उसकी पत्नी पैंशन की हकदार नहीं है।

उपायुक्त ने बताया कि जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग तथ्य छिपाकर यानि आय छिपाकर पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशों पर पैंशन योजना को फेमिली आईडी से जोडऩे की चर्चा सुनने के बाद कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें उन लोगों ने अपनी पैंशन स्वेच्छा से कटवाई भी है। फैमिली आईडी योजना पूरी तरह से लागू होने के बाद यह योजना काफी पारदर्शी हो जाएगी। जिला में इस समय 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पैंशन लाभपात्र है, जिनमें वृद्ध, लाडली, दिव्यांगजन, विधवा व अन्य श्रेणियों के लाभपात्र शामिल हैं। 

इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. दलबीर सिंह सैनी ने बताया कि राज्य सरकार एवं विभाग के निर्देशों पर फैमिली आईडी बनाने का कार्य पूरा किया जा रहा है। इस समय नई पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह योजना लागू होने के बाद आय को छिपाकर पैंशन प्राप्त करना संभव नहीं होगा। फेमिली आईडी यानि परिवार के पूरे ब्यौरे के अभाव में विभाग को सही पता नहीं चल पाता कि परिवार की वार्षिक आय कितनी है।