विवाह समारोह में नियमों की अवहेलना पर कारण बताओ नोटिस जारी
हिसार, 12 जुलाई।

गत दिनों एक विवाह समारोह में निर्धारित से अधिक संख्या में मेहमानों की भागीदारी व अन्य नियमों की अवहेलना के कारण कोरोना संक्रमण होने पर प्रशासन ने बालसमंद रोड स्थित लीलावती पैलेस के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जवाब से संतुष्ट न होने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम राजेंद्र सिंह ने बालसमंद रोड स्थित लीलावती पैलेस के संचालक हनुमान प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 29 जून को आयोजित शादी समारोह में उनके मैरिज पैलेस में 40 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अखबारों में प्रकाशित समाचारों व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई पड़ताल में यह संज्ञान में आया है कि आपने नियमों से अधिक व्यक्तियों को एकत्र करके कोरोना संक्रमण फैलाया जो एमएचए की गाइडलाइंस व कोविड-19 के नियमों की घोर उल्लंघना है। 

नोटिस में उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है। प्रशासन द्वारा उनके स्पष्टीकरण के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।