कृषि यंत्रों के बिल अपलोड न कर पाने वाले व त्रुटि ठीक करवाने वाले किसान 15 तक दस्तावेज जमा करवाएं
हिसार, 13 जुलाई।

जिन किसानों ने समैम योजना के तहत इस वर्ष 20 से 29 फरवरी के बीच अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और 15 जून तक कृषि यंत्रों की खरीद कर चुके हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए या कोई त्रुटि रह गई, वे 15 जुलाई तक अपने सभी दस्तावेज व प्रमाण पत्र सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

सहायक कृषि अभियंता गोपीराम ने बताया कि विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर दस्तावेज अपलोड करने में विफल अथवा त्रुटि वाले किसान अपने बिल व ई-वे बिल की दोहरी प्रति, हिसार जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैद्य आरसी, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आरक्षित श्रेणी का होने पर जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज 15 जुलाई तक सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं। जिन्हें आवेदन के समय बैंक खाते की सही जानकारी न देने के कारण बुकिंग राशि वापस नहीं मिली है, वे सभी अपने बैंक खाते की कॉपी पूरी करवाकर बैंक स्टेटमेंट, बैंक खाता व प्रार्थना पत्र किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्यदिवस को सुबह 9 से सायं 5 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ताकि वे योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें।