कोरोना केस मिलने पर उपायुक्त ने जिला में बनाए 2 नए कंटेनमेंट जोन, 5 का दायरा बढ़ाया
प्रभावित क्षेत्रों में डोर-टू-डोर सर्वे करने के लिए टीमें गठित

ड्यूटी मजिस्ट्रेट करवाएंगे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, इंसीडेंट कमांडर करवाएंगे आमजन की समस्याओं का समाधान


हिसार, 17 जुलाई। 

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कोरोना केस मिलने के बाद जिला में 2 नए क्षेत्रों, विजय नगर के समीप स्थित आदर्श नगर तथा न्यू ऋषि नगर में कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इनके अलावा पहले से बने 5 कंटेनमेंट जोन का दायरा भी बढ़ाया है। कंटेनमेंट अवधि 28 दिन रहेगी। कंटेनमेंट जोन के साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। संबंधित उपमंडल के एसडीएम को कंटेनमेंट व बफर जोन का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में डोर-टू-डोर सर्वे व यहां के सभी निवासियों की जांच तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए एएनएम व आशा वर्कर्स की टीमें भी नियुक्त की गई हैं।

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि विजय नगर के पास स्थित आदर्श नगर में हनी के मकान नंबर 25 से दिनेश कुमार के मकान नंबर 1602/32 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा आदर्श नगर के शेष एरिया को बफर जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में सहायक प्रोफेसर अजय कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीओ यशपाल श्योराण को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है। 

इसी प्रकार न्यू ऋषि नगर में ईश्वर जैन के मकान नंबर 81/बी से राजकुमार के मकान नंबर 83/बी तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। न्यू ऋषि नगर के शेष एरिया को बफर जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में प्रधानाचार्य सुभाष अत्री को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एक्सईएन पवन कुमार को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढऩे के बाद पहले से मुल्तानी चौक स्थित कसाबा मोहल्ला, जहाजपुल स्थित प्रताप नगर, बालसमंद रोड स्थित प्रोफेसर कालोनी, सूर्य नगर तथा विजय नगर के कुम्हारों वाले मोहल्ला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का एरिया बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में आशा वर्कर्स व एएनएम की कम से कम एक-एक टीम गठित करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस टीम के कार्य की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की एक-एक टीम भी लगाई जाए।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य व ड्यूटी मजिस्ट्रेट को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट, एन 95 व ट्रिपल लेयर मास्क तथा अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार सिविल सर्जन व नगर निगम द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्र तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं। 

उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।