यूनिक हरियाणा हिसार, 2 जुलाई
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण पर रोक के उद्देश्य से अनलॉक-2 की अवधि के दौरान सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल तथा शैक्षणिक संस्थानों के खुलने पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध जारी रहेगा। अनलॉक-2 की अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनलॉक-2 में कई प्रकार की गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है लेकिन कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अभी भी कई गतिविधियां प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल रहेंगी।
उन्होंने बताया कि अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन से बाहर निम्रलिखित को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों को छूट दे दी गई है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन दूरवर्ती शिक्षण गतिविधियों को करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खोले जाएंगे जिसके लिए मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
इसी प्रकार सिनेमा हाल, जिमनेज्यिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व इस प्रकार के अन्य सभी स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां व भीड़ वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन गतिविधियों को पुन: प्रारंभ करने के लिए बाद में गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। एमएचए से स्वीकृत को छोड़कर शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं व मेट्रो सेवाओं पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। जिला में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक की अवधि के लिए नाइट कफ्र्यू भी जारी रहेगा। आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक गतिविधियों व सामान आदि की ढुलाई जैसी गतिविधियों को नाइट कफ्र्यू से छूट रहेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर व अन्य राज्यों में व्यक्तियों व सामान की आवाजाही को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति या पास लेने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों व 10 साल से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए आरोग्य सेतु एप की सुविधा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा।
जिलाधीश ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों की आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।