कंटेनमेंट क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट करवाएंगे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, इंसीडेंट कमांडर करवाएंगे आमजन की समस्याओं का समाधान
हिसार, 19 जून।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कोरोना केस मिलने के बाद जिला में 5 नए क्षेत्रों, हिसार की शिव कालोनी व न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन, मंडी आदमपुर के मेन बाजार, गांव बहबलपुर तथा बरवाला के वार्ड-15 में कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। कंटेनमेंट अवधि 28 दिन रहेगी। कंटेनमेंट जोन के साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। संबंधित उपमंडल के एसडीएम को कंटेनमेंट व बफर जोन का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में डोर-टू-डोर सर्वे व यहां के सभी निवासियों की जांच तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए एएनएम व आशा वर्कर्स की टीमें भी नियुक्त की गई हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि हिसार में सूर्य नगर के समीप स्थित शिव कालोनी में विनीत कुमार के मकान व जिले सिंह के मकान के बीच के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि शिव कालोनी के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रधानाचार्य राजेश कुमार को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है जो कंटेनमेंट जोन के निवासियों को सभी आवश्यक वस्तुओं की घर पर ही आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे। एसडीओ यशपाल श्योराण को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है जो कंटेनमेंट जोन के निवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। वे कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं व विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करवाएंगे।
उन्होंने बताया कि हिसार स्थित न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन में बलजीत सिंह सहरावत के मकान नंबर 115 ई से सुरेंद्र के मकान नंबर 113 ई तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जबकि जिंदल अस्पताल के पीछे से बाल भारती स्कूल तक के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। प्रधानाचार्य राजकुमार मलिक को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट जबकि एसडीओ यशपाल श्योराण को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है
इसी प्रकार मंडी आदमपुर के मेन बाजार में दिल्ली वाला हॉलसेलर के सभी फ्लोर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि मेन बाजार के शेष एरिया को बफर जोन बनाया गया है। उपमंडल अभियंता गौरव जैन को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट जबकि एसडीओ धर्मबीर डांगी को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।
गांव बहबलपुर में गांव के समीप स्थित मदनलाल पुत्र तरसेम की ढाणी को कंटेनमेंट जोन में जबकि इसके आसपास की ढाणियों व संतरो एडब्ल्यूसी का एरिया बफर जोन में शामिल किया गया है। यहां प्रधानाचार्य जयभगवान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट जबकि एक्सईएन विनय लोहान को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि बरवाला के वार्ड-15 में नई बस्ती स्थित दादा खेड़ा से आशु किरयाणा स्टोर के बीच के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में जबकि नई बस्ती के शेष क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। एसडीओ जय सिंह को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा एसडीओ सत्यवीर कोहाड़ को इंसीडेंट कमांडर बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में आशा वर्कर्स व एएनएम की कम से कम एक-एक टीम गठित करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस टीम के कार्य की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की एक-एक टीम भी लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार सिविल सर्जन व नगर निगम द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हिसार के पुलिस अधीक्षक द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्र तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।