किसानों को कार्यालय से परमिट लेने की जरूरत नहीं, मशीन खरीदी के बिल व दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें

हिसार, 1 जून।
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बताया कि सभी किसान, जिन्होंने विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन किया था, उन्हें सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा सभी कृषि यंत्रों (लेजर लैंड लेवलर को छोडक़र) के आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया था। कोरोना महामारी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके पास संबंधित जिले में पंजीकृत ट्रैक्टर है वे बिना परमिट के लिए साईट पर अपलोडिड अपने पसंद के निर्माता/डीलर से कृषि यंत्र/ मशीन खरीद कर उसका बिल,  ईवे-बिल कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर 15 जून 2020 से पहले अपलोड करें।
उन्होंने बताया कि आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त लाभ के लिए संबंधित कागजात (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/लघु तथा सीमांत किसान) आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी इत्यादी दस्तावेज तैयार करके किसान अपने पास रखे मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाए जाएंगे। किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान अनुदान के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में दूरभाष नं० 9812924812, 9416107374 व 9416503276 पर संपर्क कर सकते हैं।