जिलाधीश ने धारा 144 के तहत रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई

यूनिक हरियाणा हिसार, 1 जून।
             केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालना में आमजन के स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला में धारा 144 के तहत रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोडक़र अन्य सभी बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई है। यह आदेश 30 जून तक लागू रहेंगे और इनकी अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोविड महामारी के संक्रमण पर रोक के लिए केंद्र सरकार ने राष्टï्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन-2(2) (आई) के तहत देशभर में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला में रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की आपूर्ति को छोडक़र अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक के लिए धारा-144 लागू की जाती है।
जिलाधीश ने इन आदेशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों व पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।