हिसार, 10 मई।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने बताया कि एसेंशियल आइटम (आवश्यक वस्तुओं की) शॉप्स यानि मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल और दूध सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों के खुलने पर समय की कोई पाबंदी नहीं है और ये दुकानें लॉकडाउन से पूर्व के सामान्य दिनों की भांति खुली रह सकती हैं।
उपायुक्त ने बताया कि रेस्टोरेंट, भोजन या अन्य खानपान की दुकानें होम डिलीवरी कर सकती हैं। ऐसे प्रतिष्ठान जोमैटो या अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी ब्वॉय को मास्क, ग्लब्स पहनने होंगे और डिलीवरी के वक्त पैकेट आदि को बाहर से सेनेटाइज करने जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों को पहले से जारी निर्देशों के अनुसार सभी सावधानियां बरतनी होंगी। दिशा-निर्देशों की अनुपालना ना करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए समय की पाबंदी नहीं : उपायुक्त