यूनिक हरियाणा जींद, 21 अप्रैल
डीआईजी कम पुलिस अधीक्षक अश्विन शैणवी ने जिला जींद की जनता से अनुरोध किया है कि वह सरकार की हिदायतों के अनुसार कोरोना वायरस व लोक डाउन को देखते हुए 3 मई तक अपने घरों में रहें। इतना ही नही बिना छूट व परमिट वाली दुकानों को सील करके उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 19 अप्रैल तक जिन दुकानों को खोलने की छूट थी वही आगे भी जारी हैं। बुक शॉप, कूलर, पंखें, एसी आदि दुकानें बिल्कुल नही खुलेंगी। अगर दुकानदार व जनता अनुरोध नही मानती तो पुलिस पहले से भी ज्यादा सख्ती से अपना काम करेगी। डीआईजी ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ ट्रेंड्स को सरकार द्वारा छूट दी गई है जिसे तुरन्त प्रभाव से वापिस ले लिया है। इस छूट का अन्य कुछ दुकानदार भी फायदा उठाने का काम कर रहे है जिसकी पुलिस को लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों पर पुलिस ने सख्ती से संज्ञान भी लिया है, इसके बावजूद भी अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान को खोलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया जाएगा। कूलर, फ्रिज, पंखे, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स व जो अन्य दुकानदार हिदायतों में नही आते ऐसे दुकानदार अपनी दुकान 3 मई लॉक डाउन तक बिल्कुल नही खोलेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत का सामान लेने जा रहा व्यक्ति मोटरसाइकल पर अकेला होगा और नियमों के तहत ही सड़क पर आएगा। कार में ड्राइवर व एक अन्य पर्सन होगा। ऑटो, क्रूजर व अन्य कोई वाहन नही चलेगा। यहां तक कि कुछ लोग 2 व 4 पहिया वाहनों पर आसपास की गलियों, लिंक मार्गों से भी आ जा रहे है। ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा ड्रोन से नजर रख कर उनके खिलाफ मामले दर्ज व वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने चेकिंग के दौरान अब तक 137 एफआईआर दर्ज करते हुए 140 लोगों को गिरफ्तार किया हैं। 443 वाहनों को इंपाउंड भी किया जा चुका है और 2560 छोटे बड़े वाहनों के चालान भी काटे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया आगे भी सख्ती से जारी है। इसे ध्यान में रखते हुए लोग लॉक डाउन का पालन करते हुए सरकार की हिदायतों का अनुपालना अवश्य करें।
दुकानदार व लोग सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालना करें : डीआईजी अश्विन शैणवी