ओटीएस-2019 के तहत बकाया ऋण चुकाने वाले ऋण दाताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत छूट

 ओटीएस-2019 के तहत बकाया ऋण चुकाने वाले ऋण दाताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत छूट

कहा, 2315 किसानों को 70 करोड़ 53 लाख 26 हजार के ब्याज की माफी दी जाएगी

हिसार, 15 नवंबर।

राज्य सरकार द्वारा ओटीएस-2019 के तहत प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक बकाया ऋण चुकाने वाले ऋण दाताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

यह जानकारी देते हुए जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक  समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राय साहब गोदारा ने बताया कि सरकार द्वारा ओटीएस-2019 का फायदा उठाने के लिए एक और अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। जो किसान 30 सितंबर 2020 को बैंक डिफाल्टर थे, उनको 50 प्रतिशत ब्याज की माफी दी जाएगी। योजना के तहत 2315 किसानों को 70 करोड़ 53 लाख 26 हजार के ब्याज की माफी दी जानी है। इस योजना के तहत किसान अपना ऋण एकमुश्त अदा कर देय ब्याज की 50 प्रतिशत माफी व पेनल्टी का 100 प्रतिशत लाभ व 1 सितंबर 2020 में देय ब्याज का भी 100 प्रतिशत लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि दी हिसार प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित हिसार की शाखाओं हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला और आदमपुर में अपना ऋण एकमुश्त अदा करके 50 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत पेनल्टी का लाभ उठा सकते हैं।