सरकारी के साथ जिला की 2 निजी लेबोरेट्रीज में भी करवाए जा सकते हैं कोरोना टेस्ट : उपायुक्त

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल व स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे
हिसार, 1 सितंबर।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिला में सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ दो निजी लेबोरेट्रीज में भी कोरोना के टेस्ट करवाने की सुविधा दी जा रही है। अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल तथा एंटरटेनमेंट ेमाध्यम शुरू नहीं किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सैंपलिंग की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ताकि सभी संक्रमित व्यक्तियों की अविलंब पहचान करके उनका इलाज किया जा सके और दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए जिला के सभी नागरिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच के सैंपल दिए जा सकते हैं। जो व्यक्ति निजी अस्पताल में अपनी जांच करवाना चाहते हैं उनके लिए 2 निजी लेबोरेट्रीज, मंगलम लैब व कोर डायग्नोस्टिक में भी जांच व सैंपल देने का कार्य करवाया जा सकता है। निजी लेबोरेट्रीज के लिए टेस्ट की कीमतें भी कम की गई हैं। रेपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1600 रुपये फीस निर्धारित की गई है जिसकी पहले फीस 2400 रुपये थी।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक 2322 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं जिनमें से 1600 व्यक्ति रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। वर्तमान में 708 एक्टिव मरीज हैं और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिला में 61 मरीज ऑक्सीजन पर हैं जबकि वेंटीलेटर पर कोई मरीज नहीं हैं। जिला में 171 मरीज कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं तथा 464 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।
उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि कोरोना को हल्के में न लें। खांसी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत होने अथवा कोरोना के अन्य लक्षण प्रकट होते ही जांच अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी के साथ-साथ निजी लेबोरेट्रीज में भी सैंपल देने के बाद रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि वे जिला की वेबसाइट हिसार डॉट जीओवी डॉट इन पर अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि आज से अनलॉक-4 लागू हो गया है। इसके तहत जिला में केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल तथा मनोरंजन के केंद्र बंद रखे जाएंगे। स्कूल व कॉलेजों में कार्यालय कार्यों, ऑनलाइन शिक्षा तथा टेली काउंसलिंग के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी गई है। सभी कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसी प्रकार 21 सितंबर के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों को अपनाकर तथा 100 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी तथा ओपन थिएटर खोले जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने तथा हर प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटीग्रेटिड पोर्टल बनाया है। इसके साथ आज से शहरी क्षेत्रों में भी रजिस्ट्रियां शुरू की गई हैं। नई प्रणाली के तहत अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन टोकन बुक करवा सकता है। जमीन की रजिस्ट्री से पूर्व डीटीपी व नगर निगम सहित संबंधित विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा जिससे रजिस्ट्री के कार्य में गड़बड़ नहीं हो पाएगी। नई व्यवस्था से सिस्टम पारदर्शी होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।