हिसार, 7 जुलाई।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एसबी-89 स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रुपये प्रति स्प्रे पंप अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
सहायक कृषि अभियंता गोपी राम ने बाताया कि जिले में अनुसूचित जाति के 10 बैटरी चलित स्प्रे पंप के लिये 25000 का बजट अलॉट किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित किसान स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक विभागीय वेब साईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कोम पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को अनुदान स्कीम के नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50 प्रतिशत अनुदान