हिसार में कोरोना केस मिलने पर तीन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग करेंगी टीमें

कंटेनमेंट जोन के साथ लगते इलाकों को बफर जोन घोषित किया


 


यूनिक हरियाणा(राकेश ) हिसार, 23 मई।


उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि कोरोना के नए केस मिलने के बाद जिला में तीन नए क्षेत्रों, हिसार के सुभाष नगर, हांसी के वार्ड-8 व गांव चौधरीवास को 28 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। इन स्थानों के लिए संबंधित उपमंडलों के एसडीएम को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। हिसार के सुभाष नगर के लिए एक्सईएन जयवीर डुडी व एक्सईएन हरिकिशन शर्मा को, हांसी के वार्ड-8 के लिए एसडीओ विजय कुमार व एसडीओ अमित शर्मा तथा गांव चौधरीवास में एसडीओ कपिल नैन व एसडीओ विजेंद्र सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट संबंधित क्षेत्रों की समुचित निगरानी व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।


 उपायुक्त ने बताया कि सुभाष नगर के कंटेनमेंट जोन में रजिया होटल से निरंकारी भवन रोड, वहां से बाईं ओर निरंकारी भवन तक, वहां से अमर अस्पताल तथा सीधे दिल्ली रोड तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके साथ लगते क्षेत्र, ढाणी जयदेव, बैंक कालोनी, छोटूराम कालोनी, बैंक कालोनी, पीएलए एरिया व सुभाष नगर का बचा हुआ क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है।


 इसी प्रकार हांसी शहर में वार्ड-8 के कंटेनमेंट जोन में उमरा गेट से बजरिया रोड, यहां से चार कुतुब गेट की तरफ ज्योति मैच सेंटर के सामने स्थित टी-प्वाइंट तक, यहां से तिकोना पार्क की तरफ मुड़कर तथा फिर यहां से मुड़कर उमरा गेट तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके साथ लगते हांसी के शेष हिस्से को बफर जोन घोषित किया गया है।


 उन्होंने बताया कि गांव चौधरीवास में अपर लेफ्ट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अपर राइट में चौधरीवास के गोरछी मोड़ तक तथा नीचे की ओर चौधरीवास के गावड़ मोड़ तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। चौधरीवास के साथ लगते गांव गावड़, पनिहार, गोरछी, तथा चौधरीवास का शेष क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। 


 उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण बनाए रखने को संदिग्धों की पहचान करने, ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच करने, उन्हें क्वारेंटाइन व आइसोलेशन करने तथा सामाजिक दूरी बनाने के अलावा अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य मापदंडों को लागू करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि वे आशा वर्कर्स व एएनएम की कम से कम 4 टीमें सुभाष नगर में, 24 टीमें हांसी के वार्ड-8 में तथा कम से कम 3 टीमें गांव चौधरीवास में नियुक्त करें जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी।


उन्होंने कहा है कि इन टीमों के कार्यों की निगरानी व रिपोर्टिंग आदि के लिए सुपरवाइजर डॉक्टर्स की 8 टीमें भी गठित की जाएं। ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक स्टाफ सदस्य को सुरक्षा के मद्देनजर पीपीई किट व अन्य आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इसी प्रकार कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को पूरी तरह से सेनिटाइज करवाया जाए। 


उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में वाहनों सहित सभी प्रकार की आवाजाही की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। हिसार व हांसी के पुलिस अधीक्षकों द्वारा कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके व नाके आदि लगवाकर यहां पुलिस बल की तैनाती करवाई जाएगी। बफर जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी। आवश्यक गतिविधियों व वाहनों की आवाजाही के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति से जारी पास अनिवार्य किया गया है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में आवश्यक स्थानों की समुचित बेरिकेडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने रोडवेज जीएम को प्रतिदिन नागरिक अस्पताल से प्रभावित क्षेत्रों तक आशा वर्कर्स व एएनएम की टीमों को लाने व ले जाने के लिए दो बसें लगाने के निर्देश दिए हैं।


उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्र के निवासियों को प्रतिदिन की जरूरत की सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, ग्रोसरी, दूध, मेडिसन व फल सब्जियों की होम डिलीवरी की दरें निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वस्तुओं की डिलीवरी करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनकर आए और किसी भी घर में प्रवेश न करे बल्कि सामान का पैकेट घर के दरवाजे पर रखकर वापस चला जाए। कंटेनमेंट व बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सबंधित एसडीएम को ओवर-ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उपायुक्त ने प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, एंबुलेंस व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति आदि के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।